यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा आपके टूटे-फूटे मकान की मरम्मत के लिए एक सहायता दी जाती है| जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा आपको नए बीपीएल कार्ड परिवारों को आवास नवीनीकरण यानी मकान मरम्मत हेतु ₹80000 की सहायता प्रदान की जाती है| यह भारत की लेटेस्ट और न्यू स्कीम आई है |जिनके बिना बीपीएल कार्ड बने हैं उनके लिए हरियाणा सरकार द्वारा मकान की मरम्मत हेतु ₹80000 की सहायता दी जाएगी, और मकान को सुधारने के लिए योगदान की पहल की है इसके लिए डाक्यूमेंट्स क्या-क्या अनिवार्य है |जो हम डाक्यूमेंट्स देते हैं उनके थ्रू हमारा मकान का जो फार्म है वह अप्लाई होता है ,और अप्रूवल होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके नीचे लिस्ट दी गई है तो आप चेक कर सकते हैं|
प्रार्थी को क्या क्या डाक्यूमेंट्स देने हैं
1. प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र
2. प्रार्थी का बीपीएल नवंबर
3. प्रार्थी का राशन कार्ड
4. प्रार्थी का अनुसूचित जनजात (Sc &Bc) प्रमाण पत्र
5. प्रार्थी का आधार कार्ड नवंबर
6. प्रार्थी का मोबाइल नंबर
7. प्रार्थी का बैंक अकाउंट नंबर
8. प्रार्थी की फोटो टूटे हुए मकान के साथ
9. प्रार्थी का बिजली बिल, पानी बिल, chula टैक्स,
10. जमीन का प्रमाण पत्र ( रजिस्ट्री )
11. मकान की मरम्मत के खर्चे का
अनुमानित प्रमाण पत्र
यह डाक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जिससे आपका मकान मरमत का फॉर्म अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद आपके कुछ दिनों के बाद आपके खाते में यह ₹80000 आ जाएंगे जो सरकार आपको इसके लाइक समझेगी तब|
तो यह फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सीएससी सेंटर पर जाकर सभी डाक्यूमेंट्स ले जाकर अपना फार्म अप्लाई करवा लें| और इस मौके का फायदा उठा ले जो हरियाणा सरकार ने भी आपके लिए एक मौका निकाला है ₹80000 मकान मरम्मत हेतु|
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